हाईस्कूल प्रमाण पत्र व परिवार/कुटुम्ब रजिस्टर उपलब्ध न होने पर राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट एवं पैन कार्ड होंगे मान्य
गाजियाबाद। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अवगत कराया कि शासन / विभाग द्वारा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत मृतक की आयु को सत्यापित करने हेतु आधार कार्ड में अंकित जन्मतिथि को आयु के प्रमाण के रूप में अमान्य करते हुये मृतक की आयु के प्रमाण हेतु परिवार / कुटुम्ब रजिस्टर की प्रमाणित प्रति अथवा शैक्षिक अर्हता सम्बन्धित प्रमाण पत्र, जिसमें जन्मतिथि का अंकन हो, को जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में मान्य किया गया है, परन्तु नगरीय क्षेत्रों में परिवार / कुटुम्ब रजिस्टर का अभाव होने के फलस्वरूप नगरीय क्षेत्र के अशिक्षित आवेदकों की आयु को सत्यापित करने में आ रही कठिनाई के दृष्टिगत ऐसे आवेदक जिनके पास मृतक का हाईस्कूल स्तर का शैक्षिक प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तथा उस नगरीय क्षेत्र में परिवार / कुटुम्ब रजिस्टर भी उपलब्ध नहीं है, उस मृतक की आयु सत्यापित करने हेतु राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेन्स, पासपोर्ट तथा पैन कार्ड भी मान्य होगें। इस सुविधा के लिए आवेदक को निर्धारित प्रारूप पर यह स्व-घोषणा पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा कि उनके पास शैक्षिक प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है एवं नगरीय क्षेत्र में परिवार / कुटुम्ब रजिस्टर भी उपलब्ध नहीं है। यह व्यवस्था केवल नगरीय क्षेत्र के आवेदकों के लिए मान्य होगी



