वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ कोर्ट पहुंचे अमानतुल्लाह खान, कहा- इसे रद्द कर देना चाहिए

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Amanatullah Khan reached the court against the Waqf Amendment Bill said it should be canceled
Image Source : PTI
अमानतुल्लाह खान

विधायक अमानतुल्लाह खान ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का रुख किया है। खान ने अपनी याचिका में अनुरोध किया कि वक्फ (संशोधन) विधेयक को ‘‘असंवैधानिक और संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 25, 26, 29, 30 और 300-ए का उल्लंघन करने वाला’’ घोषित किया जाए और इसे रद्द करने का निर्देश दिया जाए।’’ खान ने अपनी याचिका में कहा, ‘‘यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 25, 26, 29, 30 और 300-ए के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। यह मुसलमानों की धार्मिक और सांस्कृतिक स्वायत्तता को कमतर करता है, यह मनमाने ढंग से कार्यकारी हस्तक्षेप को सक्षम बनाता है और अपने धार्मिक तथा धर्मार्थ संस्थानों का प्रबंधन करने के अल्पसंख्यक अधिकारों को कमजोर करता है।’’ 

कोर्ट पहुंचे ओवैसी और कांग्रेस नेता मोहम्मद जावेद

बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक को लोकसभा, राज्यसभा से पास कर दिया गया है। इसकी संवैधानिक वैधता को चुनौती देने के लिए कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद और एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। दोनों नेताओं ने वक्फ संशोधन विधेयक को गैरकानूनी बताया है। वहीं कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, “यह विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो चुका है। अभी इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने बाकी हैं और फिर इसे कानूनी लड़ाई से गुजरना होगा। हम वही करेंगे जो संवैधानिक है। संसद में पारित संशोधन विधेयक असंवैधानिक है।”

क्या बोलीं सोनिया गांधी

कांग्रेस संसदीय दल (CPP) की प्रमुख सोनिया गांधी ने सरकार पर वक्फ (संशोधन) विधेयक को मनमाने ढंग से पारित कराने का आरोप लगाया है। सोनिया गांधी ने कहा है कि यह विधेयक संविधान पर सरेआम हमला है। यह समाज को स्थायी ध्रुवीकरण की स्थिति में बनाए रखने की भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है। वहीं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोनिया गांधी को जवाब दिया है। उन्होंने बिना नाम लिए हुए कहा कि वक्फ (संशोधन) विधेयक पर वरिष्ठ सदस्य द्वारा टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण और संसदीय मर्यादा के अनुरूप नहीं है।

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