गाजियाबाद। परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश के कार्यालाय द्वारा जारी पत्र के अनुसार प्रदेश में अनधिकृत रूप से चल रही टूरिस्ट बसें जो अनुमन्य मार्गों पर संचालित होने के साथ इतर मार्गों पर भी संचालित होकर परमिट शर्तों का उल्लंघन कर रही हैं एवं निजी वाहन जो व्यावसायिक परिवहन के रूप में प्रयोग किये जा रहे हैं तथा निजी बस तथा मिनी बस टैक्सी / टैम्पो आदि जो अवैध रूप से संचालित कर यात्रियों को 100 किमी या उससे अधिक यात्रा करा रही है, के विरूद्ध परिवहन विभाग द्वारा एक प्रभावी अभियान चलाये जाने का निर्णय लिया गया। यह अभियान दिनांक 15 मई, 2025 से 17 मई, 2025 तक चलाया जाए, साथ ही बताया गया कि उक्त अभियान में उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम के अधिकारी सहयोग प्रदान करेंगे,व जिलाधिकारी एवं पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक से भी समन्वय कर आवश्यक मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान कर लें। आदेशों के क्रम में चल रहे तीन दिवसीय अभियान के मद्देनज़र एवं निर्देशों के अनुपालन में सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों के साथ अनाधिकृत संचालन के विरूद्ध अभियान चलाया गया, उक्त अभियान के अंतर्गत निजी प्रयोग में पंजीकृत होकर व्यवसायिक प्रयोग में संचालित पाई गई 12 वाहनों के साथ—साथ 11 बसों को भी जब्त किया गया। उन वाहनों पर रू0 3.50 लाख का जुर्माना लगाया गया।


